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SEBI ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर लगाया 1 करोड़ रूपये का जुर्माना, 45 दिन में करना होगा भुगतान,

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PTB Big न्यूज़ मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर जुर्माना लगाया है। मार्केट रेगुलेटर ने अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस के लिए कॉर्पोरेट लोन की मंजूरी में आवश्यक सावधानी न बरतने के लिए जुर्माना ठोका है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाया है। इसके अलावा रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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यह फैसला अंबानी परिवार और सहयोगियों के खिलाफ SEBI की सख्त कार्रवाई के मद्देनजर आया है, जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड की हेराफेरी करने के लिए अनिल अंबानी और 24 अन्य पर प्रतिभूति बाजार से पहले से प्रतिबंध लगाना और अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना शामिल है। दरअसल, अनमोल अंबानी की हरकत, खास तौर पर 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी देना। फिर 11 फरवरी, 2019 को हुई मीटिंग में निदेशक मंडल के निर्देशों का सीधा खंडन करता है।

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इसमें स्पष्ट रूप से किसी भी सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट लोन (जीपीसीएल) पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। इस कदम ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों और शेयरधारक हितों के प्रति उनके पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। SEBI ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ता 1 (अनमोल अंबानी) ने कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कंपनी को अपने तरीके से चलाया है। निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में बहुत आगे निकल गए हैं।

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नोटिस प्राप्तकर्ता 1 ने ऐसा करके संकेत दिया है कि वह प्रेरित है और निश्चित रूप से शेयरधारकों के हित में नहीं है। उसने उचित सावधानी और परिश्रम के साथ काम नहीं किया है, और उच्च नैतिक मानकों को बनाए नहीं रखा है। SEBI की जांच से पता चला कि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में शामिल अनमोल अंबानी ने जीपीसीएल लोन और रिलायंस एडीएजी ग्रुप की अन्य कंपनियों को उनके बाद दिए गए लोन के संबंध में आवश्यक परिश्रम नहीं किया,

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जिसमें रिलायंस कैपिटल भी शामिल है। इस लापरवाही के कारण अंबानी और गोपालकृष्णन दोनों ने सेबी द्वारा निर्धारित लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (एलओडीआर) नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने दी ये जानकारी 45 दिन के भीतर जुर्माने का निपटारा करने का निर्देश सेबी के निर्देश के अनुसार अनमोल अंबानी और कृष्णन गोपालकृष्णन को 45 दिनों के भीतर अपने-अपने जुर्माने का निपटान करने का निर्देश दिया गया है।