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PTB News “शिक्षा” Private schools will not run in Punjab anymore
नए नियमों का उलंखन करने वाले स्कूलों पर की जाएगी बड़ी करवाई, (पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB न्यूज़ “शिक्षा” / चंडीगढ़ : पंजाब के निजी स्कूलों में शुरू होने वाले नए सेशन से पहले पंजाब के प्राइवेट स्कूल 8 फीसदी से ज्यादसा फ़ीस नहीं बड़ा सकेंगे /
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इसके साथ ही उनको विद्यार्थियों से ली जाने वाली फ़ीस की जानकारी भी नोटिस बोर्ड पर लगानी पड़ेगी / जिसमें दाखिला फ़ीस से लेकर विद्यार्थियों से पुरे साल और महीने में लिया जाने वाला अलग से शुल्क की जानकारी भी शामिल करना जरूरी होगा /
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नए सेशन की शुरुआत से तीन महीने पहले पंजाब फ़ीस रेगुलेटरी कमीशन ने प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फ़ीस लेने की मनमर्जी पर लगाम लगने के लिए यह नियम लागू किया है / इसके साथ ही कमीशन ने जाँच करने के लिए अलग से टीमों का भी गठन कर दिया है ताकि समय-समय पर स्कूलों की जाँच की जा सके /
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नोटिस बोर्ड पर स्कूल द्वारा ली जाने वाले फीसों की जानकारी लगाने से प्रशाशन के साथ-साथ विद्यार्थियों के माता-पिता को भी पहले से ही स्कूलों के खर्चों की जानकारी रहेगी / इसके साथ ही स्कूलों में कार्यक्रमों के नाम पर जो शुल्क अलग से लिए जाते हैं उनके ऊपर भी प्रशाशन लगाम लगाएगा /
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