PTB News

Latest news
पंजाब : 450 करोड़ की पकड़ी ड्रग्स, 64 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर किये गिरफ्तार, DGP गौरव यादव, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों सहित साइकिलोथान में लिया हिस्सा, जिला वासियों से की नशे के खिलाफ एकजुट ... कैबिनेट ने दी 1000 पुलिस कॉस्टेबल भर्ती को मंजूरी, देश की सबसे बड़ी कंपनी TCS के कर्मचार‍ियों पर लगे गंभीर इल्जाम, दर्ज हुई 9 FIR, जाने पूरा मामला, पी सी एम एस डी कॉलेज फॉर विमेन, जालंधर की छात्रा ने GNDU में पहला स्थान हासिल किया, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੈਕਚਰ, सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स की छात्रा सिमरनप्रीत कौर ने ASMITA अंडर-13 नेशनल फुटबॉल लीग सेमी... पंजाब में स्कूल टीचर पर फेंका एड्सग्रस्त भांजे ने तेजाब, चेहरा झुलसा, 2 बच्चे भी आए चपेट में, जालंधर के Swami Sant Dass Public School में छात्रों में हुई खूनी झड़प, तेजधार हथियारों से किया हमला,... NSA हटने के बावजूद! हाईकोर्ट ने दिया जेल में बंद सांसद अमृतपाल को लेकर बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला, गैंगरेप के दोषियों की सजा माफी को किया रद्द जाने पूरा मामला,

bilkis-bano-case-supreme-court-verdict-on-gujarat-government-order-to-release-convicts-latest-news

.

PTB Big न्यूज़ गुजरात / दिल्ली : बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी।

.

.

गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्तूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

.

.

गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफ कर दी थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई थी। उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या रिहाई पर विचार किया जा सकता है।

bilkis-bano-case-supreme-court-verdict-on-gujarat-government-order-to-release-convicts-latest-news

बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं। जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस जेल भेजने की मांग की गई थी।

.

वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए।

.

.

इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिलकिस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया? बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है? इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान उग्र भीड़ ने बिलकिस बानो के घर में घुसकर सात लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया।

.

.

Latest News