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cabinet amended motor vehicle rules now pay 5 times more fine for traffic violations
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Exclusive न्यूज़ उत्तर प्रदेश : अगर आप कार या टू-व्हीलर चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अब जेब ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं / बिना लाइसेंस ड्राइविंग, स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग करने पर 5 गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा / जानते हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना देना पड़ेगा जुर्माना..
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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान रखा था / वहीं अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए बुधवार से इन संशोधनों को लागू कर दिया है / इसके तहत अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार या टू-व्हीलर चलाते हैं, तो पहले इसके लिए 100 रुपये जुर्माना राशि थी, वहीं अब इसे बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया गया है /
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ओवर स्पीडिंग पर इसके लिए आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा / पहले ओवर स्पीडिंग के लिए हल्के वाहनों के लिए एक हजार रुपये और मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार रुपये जुर्माना राशि थी, वहीं अब यह राशि बढ़ कर क्रमशः दो हजार रुपये और चार हजार रुपये हो गई है /
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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करना अपराध है / पहले इसके लिए जुर्माना राशि 100 रुपये थी जो अब बढ़ कर 500 रुपये हो गई है / अकसर ड्राइव करते हुए लोग फोन पर बात करते हैं ऐसा करना न केवल खुद के लिए खतरा है बल्कि दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न होता है / इस नियम का उल्लंघन करने पर पहले इसके लिए जुर्माना राशि 100 रुपये थी जो अब बढ़ कर 500 रुपये हो गई है /
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हमारे देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग बेहद आम है देश का कोई ऐसा शहर नहीं है, जहां लोग पेट्रोल को बचाने के लिए गलत दिशा में वाहन चला कर न केवल खुद की बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं / ऐसा करना अब महंगा साबित हो सकता है इसके लिए जुर्माना राशि 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दिया गया है /
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रेड लाइट जंप करना हमारे देश में बेहद कॉमन है / यूपी के शहरों में रेडलाइट जंप करना अब जेब पर भारी पड़ेगा / लेकिन अब ऐसा करने पर 100 रुपये की बजाय 300 रुपये चुकाने पड़ेगें / लोग अकसर अपनी गाड़ी को आड़ी तिरछी पार्क कर देते हैं, जिससे रास्ता बाधित होता है, वहीं इमरजेंसी सर्विसेज को भी दिक्कत ही है / ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बेहद सघन इलाकों में गलत तरीके से पार्किंग करने पर एंबुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी / वहीं अब इसके लिए 100 रुपये की बजाय 500 रुपये चुकाने पड़ेंगे /
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लोग बिना सोचे समझे खुद की और दूसरों की जान की परवाह किए बगैर रैश ड्राइविंग करते हैं / वहीं नए प्रावधानों के तहत अब जुर्माना राशि को 1000 रुपये से बढ़ा कर 2500 रुपये कर दिया गया है /अकसर वाहन चालक अपनी बाइक्स और कारों में आफ्टर मार्केट एसेसरीज जैसे ज्यादा आवाज करने वाले साइलेंसर और तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं / वहीं अब ऐसा करना जेब पर भारी पड़ेगा / पहले यह जुर्माना राशि 2000 रुपये थी, जो बढ़ कर 4000 रुपये हो गई है /
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