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येशू-येशू वाले पादरी बलजिंदर सिंह को रेप केस में सुनाई माननीय अदालत ने यह सजा,

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सजा से बचने ले लिए अदालत में लगा गिड़गिड़ाने, क्या कुछ बोला,

PTB Big न्यूज़ जालंधर : आज मोहाली कोर्ट ने येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुना दी, जिसके बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था। बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया। जहां उसका रेप कर वीडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इस मामले में पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

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सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर सिंह गिड़गिड़ाते हुए परिवार की दोहाई देते हुए बोला-उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। पत्नी बीमार है। वह सोशल आदमी है। उसकी टांग में रॉड पड़ी हुई है, इसलिए उस पर रहम किया जाए। मगर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। वहीं पीड़िता ने सजा पर संतुष्टि जताते हुए कहा- ये केस 7 साल से दबा हुआ था। मगर उनके वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी। यह सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।

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दरअसल बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

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28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है। इस मामले में पीड़ित महिला के पति का कहना है कि बजिंदर ने केस वापस लेने का दबाव बनाया था। उन पर क्रॉस केस दर्ज कराए गए। झूठे केस भी दर्ज हुए। उन्हें बुड़ैल, कपूरथला की जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वे नहीं झुके। डराकर बात नहीं बनी तो पैसों का ऑफर देना शुरू किया। बजिंदर का एक सीनियर अधिकारी 5 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर आया था,

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लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। अब बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हायर कोर्ट में जाएंगे। वहीं बजिंदर के खिलाफ दूसरा मामला महिला से मारपीट का है। इसका खुलासा एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। 16 मार्च को सामने आए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी।

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वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी। वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी। जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। इसके बाद पादरी बजिंदर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में FIR दर्ज कर ली। 

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यही नहीं बजिंदर सिंह पर हाल ही में कपूरथला में एक अन्य महिला के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें कीं। बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया।

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साल 2002 में बजिंदर सिंह उसे एक केबिन में ले गया, उसे अनुचित तरीके से छुआ और गले लगाया।  महिला ने यह भी कहा बजिंदर ने उसे धमकाते हुए कहा- अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को IPC की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी। अब कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर दी थी, जो इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इस संबंध में युवती के बयान भी दर्ज किए हैं।