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सिगरेट-तंबाकू से लेकर कोल्ड ड्रिंक पर लगेगा अब 35% GST,

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PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : सिगरेट और तंबाकू पर लगने वाले जीएसटी की दरों में इजाफा किया जा सकता है। जीएसटी Counsil की बैठक से पहले रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28 फीसदी से बढ़ाकर अब 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की है। हालांकि, इसपर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली

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जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक पर भी जीएसटी की दर को मौजूदा 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की। अगर सरकार की ओर से ये फैसला लिया जाता है,

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तो इन प्रोडक्ट्स के दाम में तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा गया है कि बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में GoM ने ये फैसला किया है। यहां बता दें कि 35 फीसदी की ये जीएसटी दर मौजूदा चारों स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के अतिरिक्त होगी। जीओएम ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर टैक्स रेट्स को भी तर्कसंगत बनाने के साथ ही

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समेत 148 आइटम्स की दरों में बदलाव की सिफारिश की है। मंत्रियों के समूह ने 1,500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी की सिफारिश की है, तो वहीं 1,500 से 10,000 रुपये तक कीमत वाले कपड़ों पर 18 फीसदी और इससे अधिक वैल्यू वाले कपड़ों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाए जाने की अनुशंषा की गई है।

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