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जालंधर के DCP लॉ एंड आर्डर अंकुर गुप्ता ने हथियार रखने वालों के लिए जारी किये सख्त आदेश,

DCP Law and Order Ankur Gupta issued strict orders regarding carrying weapons in public and religious places and weddings and parties

हथियारों को प्रमोट करने वाले गाने, फोटो/वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करने पर भी लगाई रोक,

PTB Big न्यूज़ जालंधर : जालंधर के DCP लॉ एंड आर्डर IPS अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नरेट जालंधर आदेशों के अनुसार सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप पर हथियारों का प्रचार करने वाले गाने और हिंसा/लड़ाई दर्शाने वाले गाने और हथियारों की फोटो या वीडियो क्लिप बनाना आदि अपलोड करना सख्त मना है। इसके इलावा कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश दिनांक 16.11.2022 से 15.01.2023 तक प्रभावी रहेगा।

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