PTB News

Latest news
ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਮ.ਏ. (ਭੂਗੋਲ) ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਚੌਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, पी सी एम एस डी कॉलेज फॉर विमेन, जालंधर की B.P.E.S. I की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया, एलपीयू में पढ़ने वाले 58 भारतीय खिलाड़ी जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में 15 खेलों में भारत क... रयात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह एवं विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2026 का भव... पंजाब में कारोबारी ने फ्री iPhone के लिए 10 महिलाओं के नाम निकाला ड्रॉ, मिलेगा आईफोन-17 साबुन-शैम्पू-टूथपेस्ट वेज हो या नॉनवेज? केंद्र सरकार ने बदल दिए नियम, अब ऐसे होगा खुलासा GNA University ने “आभार 2026” – अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन कर शिक्षकों को किया सम्म... कुल्लू में हुआ बड़ा हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 1 की हालत नाजुक कनाडा में पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की नई किरण बना RS Global CM ने किया बड़ा ऐलान, विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक मिलेंगे 1000 रुपए प्रतिमाह

पंजाब, पुलिस कमिश्नर को आखिर क्यों मांगनी पड़ी हाईकोर्ट से माफ़ी, 2 अधिकारी भी हुए निलंबित, जानें पूरा मामला,

despite-the-order-of-the-high-court-the-police-commissioner-amritsar-apologized-for-the-arrest-punjab

.

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर ने मांगी माफी। याची ने हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए याची को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था।

.

.

गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट ने माफी मांगी है और विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। हाईकोर्ट को बताया गया कि इस कोताही के चलते दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अमृतसर निवासी याचिकाकर्ता रविंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी।

.

.

नवंबर 2021 में याची को भगोड़ा करार दे दिया और गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। याची ने बताया कि वह नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवा रहा था और इसी के चलते अदालत में पेश नहीं हो सका। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए याची को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

.

.

इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था। पुलिस कमिश्नर ने हलफनामा दाखिल करते हुए बिना शर्त अदालत से माफी मांगी। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी और इस लापरवाही के चलते दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

.

.

.

.

Latest News