PTB Big न्यूज़ दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच, नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने बुधवार को हवाई यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए और सभी हवाई अड्डों और उड़ानों के अंदर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया।
DGCA ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा है कि जो यात्री फ्लाइट में मास्क नहीं पहनेंगे, उनके साथ सख्ती की जा सकती है। नागरिक उड्डयन नियामक ने आगे चेतावनी दी कि बिना फेस मास्क के पाए जाने वाले यात्रियों को प्रस्थान से पहले विमान से हटा दिया जाए और उन्हें COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए।
नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने ब्योरा देते हुए कहा कि CISF कर्मी हवाई अड्डों पर मास्क दिशानिर्देशों को लागू करने के प्रभारी होंगे। DGCA के नए दिशानिर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश देने के कुछ दिनों बाद आए, जो कोविड सुरक्षा मानदंडों का पालन करने से इनकार करते हैं।
3 जून के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने सख्त कार्रवाई का आह्वान किया, यह देखते हुए कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यात्री रिमाइंडर के बावजूद प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार करता है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय या DGCA के दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।








































