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जालंधर, पीटीबी न्यूज़ पर ख़बर लगने के कुछ घंटे बाद बहू द्वारा लगाए आरोपों का वकील R.K. बजाज ने किया खंडन, रखा पक्ष,

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वकील ने अपने व परिवार पर दर्ज हुई FIR के बाद, जालंधर के सीनियर पुलिस अधिकारी पर लगाए गंभीर इल्जाम, DGP पंजाब को भी भेजी शिकायत,

PTB City न्यूज़ जालंधर : जालंधर के वकील की बहू द्वारा लगाए आरोपों पर वकील R.K. Bajaj ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मेरे बेटे Vishal Bajaj की शादी 30.11.2017 को बिना दहेज के पीडिता के साथ हुई थी और 16.12.2017 को पीडिता ने पेट में दर्द की शिकायत की तो उसको सुष्मा चावला नर्सिंग होम में दाखिला करवाया गया जहां पता चला कि यह पहले ही पेट से है। यानी इसके बच्चा होने वाला है। हमने फिर भी इसकी और इसके परिवार की इज्जत रखी और इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया।

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दिनांक 03.06.2019 को मेरे बेटे और पीडिता से लडके ने जन्म लिया। इसके बाद पीडिता ने मेरे दामाद के साथ नाजायज शारीरिक संबंध बना लिए क्योंकि वह घर में अक्सर आता जाता था और जब भी वह घर में अकेली होती थी तो दामाद को बुला लेती और शारीरिक संबंध बनाती थी। इसके बाद उसने मेरे दामाद के साथ शादी करवाने के लिए तैयार हो गई। नाजायज शारीरिक संबंध के बारे में जब पूरे परिवार को पता चला तो उसकी ID से अश्लील फोटो निकाली।

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पीडिता ने 17.06.2022 को घर छोड दिया और अपने लडके को साथ लेकर दामाद के साथ रहने लगी। जाते वक्त पीडिता ने अपनी सास के गहने चोरी करके ले गई और जो गहना इसको शादी में दिया था वह भी लेकर चली गई। जो इसने सोना चोरी किया उसके बारे में पुलिस को शिकायत दी गई और इस पर धारा 380 के तहत थाना नंबर 3 में बाबत FIR नंबर 122 / 2022 में दर्ज हुई, जिसका चालान कोर्ट में दे दिया गया है और माननीय अदालत ने इस पर धारा 380 का चार्ज भी लगा दिया है। FIR नंबर 122 की कापी जो पीडिता पर दर्ज हुई है उसकी कापी को भी साथ में लगा रहा है।

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पीडिता ने फोटो वायरल करने की झूठी दरख्वास्त R.K. Bajaj और उसके परिवार पर दी है जोकि बेबुनियाद है। इस बाबत उसने लगभग 4 बार दरख्वास्त दी पर पुलिस ने हर वक्त दरख्वास्त दफतर दाखिल कर दी। फिर पीडिता ने एक और दरख्वास्त दी जो गगनदीप सिंह गुमन सहायक पुलिस कमिश्नर सिक्योरिटी के पास गई और तराने पीडिता के साथ मिलकर हम पर झूठा पर्चा दर्ज कर दिया।

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गगनदीप सिंह सहायक पुलिस कमिश्नर सिक्योरिटी जालंधर के पास मैंने चार पांच हरियाणा हाईकोर्ट की फैसलों की कापी और साथ में DGP का सर्कुलर 01.08.2008 और सर्कुलर 10.08.2022 भी दिए जिसमें यह लिखा है कि बार-बार इन्कुआरी किसी दरख्वास्त की उसी एलीगेशन पर नहीं की जा सकती परन्तु गगनदीप सिंह गुमन ने माननीय हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा के फैसलों को दरकिनार कर दिया और DGP के सर्कुलर को भी नहीं माना और हम पर झूठा पर्चा दर्ज कर दिया। मैं हाईकोर्ट के फैसलों की कापी और DGP के सर्कुलर की कापी साथ में लगा रहा हूं।

पीडिता ने इस मामले में हाईकोर्ट में भी पटीशन डाली थी जो कि माननीय हाईकोर्ट ने खारिज कर दी जिसकी कापी भी साथ में लगा रहा हूं। जो पहले दरख्वास्तें दफतर दाखिल हुई थी उसकी कापी मैं साथ में लगा रहा हूं। जिन दरख्वास्तों में एक बार इसी गगनदीप सिह गुमन ने उसी आरोपों पर पीडिता की दरख्वास्त दफतर दाखिल की थी। गगनदीप सिंह गुमन सहायक पुलिस कमिश्नर सिक्योरिटी जालंधर पीडिता के साथ मिल गया

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क्योंकि आगे भी वह पीडिताओं के साथ मिलने का काम करता है जैसे कि जब यह पुलिस स्टेशन अफसर गढ़शंकर, होशियारपुर में लगा हुआ था तब भी इसने एक लडकी के साथ गलत हरकत की थी और इसको लाइन हाजिर कर दिया गया था और यह ख़बर एक निजी अख़बार में 12 जून 2019 को छपी थी और इसकी उस पीडिता के साथ Audio Video भी वायरल हुई थी। इस ख़बर की फोटो कापी साथ में लगा रहा हूं। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो झूठा पर्चा दर्ज हुआ है उस पर्चे के बाबत मैंने पुलिस कमिश्नर के पास पर्चे को खारिज करने की अर्जी डाली है जो कि विचाराधीन है।

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मैंने गगनदीप सिंह गुमन सहायक पुलिस कमिश्नर सिक्योरिटी के खिलाफ एक दरख्वास्त DGP Punjab चंडीगढ़, होम सैक्रेटरी और वूमैन राइटस चंडीगढ़ में दी है जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, उस दरख्वास्त की कापी भी साथ में लगा रहा हूं। इसमें बड़ी हैरानी की बात यह है कि गगनदीप सिंह गुमन 2019 में जब वह SHO था तो किसी पीडिता के साथ गलत व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था और लाइन हाजिर हो गया, वह कैसे कुछ ही समय में SHO से ACP बन गया, यह विचार करने योग्य बातें हैं।

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फ़िलहाल पीटीबी न्यूज़ इसमें दी गई किसी भी जानकारी की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। यह सभी बयान वकील R.K. Bajaj द्वारा अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR के बाद छपी ख़बर में अपना पक्ष रखने के लिए दिए गए हैं।

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