PTB Big न्यूज़ जालंधर : पंजाब में लगातार हो रही वारदातें जैसे कि बेअदबी की घटनाएं, कल लुधियाना में हुआ बम ब्लास्ट आदि घटनाओं के मद्देनजर जालंधर मजिस्ट्रेट ने कुछ आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाकू, छूरी या अन्य तेजधार हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। बिना किसी आज्ञा के रैली निकालना, नारेबाजी करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आने वाले समय में जिले में अमन कायम रहे और कोई भी घटना न घटे। 23 दिसंबर 2021 से 21 फरवरी 2022 तक ये आदेश लागू रहेंगे।



































