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चुनावों से पहले कैप्टन सरकार का नया एलान, हजारों झुग्गी-झोपड़ी वाले लोगों को घरों का मालिकाना हक,

more slum people will get ownership of houses in the state CM captain Amarinder Singh Punjab

more slum people will get ownership of houses in the state CM captain Amarinder Singh Punjab

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PTB Political न्यूज़ चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को ‘बसेरा’ स्कीम के अंतर्गत 3245 और झुग्गी-झोपड़ी वालों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के आदेश दिए / इसके साथ ही उन्होंने इस वर्ष के सितंबर महीने तक ऐसे 40,000 घरों को यह मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए / मुख्यमंत्री ने यह आदेश झुग्गी-झोपड़ी विकास प्रोग्राम ‘बसेरा’ के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए दिए /

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कैप्टन ने संबंधित विभाग को सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी कर राज्य में अधिक से अधिक झुग्गी-झोपड़ी वालों को मालिकाना हक देना यकीनी बनाने के लिए कहा / उन्होंने अलग-अलग जिलों में इस स्कीम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा भी की / जिन 3245 घरों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई है, उनमें 12 झुग्गी-झोपड़ी वाले घर फरीदकोट, संगरूर और फाजिल्का जिलों में हैं /

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सीएम को यह अवगत करवाया गया कि अभी तक 20 जिलों के 186 झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों, जिनमें 21,431 घर हैं, की पहचान की गई है, जहां सत्यापन प्रक्रिया तेजी से चल रही है / इस स्कीम के पहले चरण में कुल 1 लाख झुग्गी-झोपड़ी वालों को फायदा होगा, जोकि बाद में अन्य जिलों तक भी पहुंचाया जाएगा /

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इस स्कीम के अंतर्गत ‘द पंजाब स्लम डवेलर्ज एक्ट, 2020’ को नोटिफाई किए जाने की तारीख-1 अप्रैल, 2020 को किसी भी शहरी क्षेत्र में किसी भी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में स्थित सरकारी जमीन पर काबिज हरेक झुग्गी-झोपड़ी वाले घर को योग्य माना जाएगा परन्तु, इसके लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई जमीन 30 वर्षों तक किसी दूसरे के नाम करने की आज्ञा नहीं होगी /

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