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New guidlines to private school by education minister vijay inder singla punjab
स्कूलों द्वारा दिशा-निर्देश नहीं मानने पर होगी सख्त करवाई,
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में लॉकडाउन लगने के साथ ही निजी स्कूलों में खलबली मच गई थी ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए यह निजी स्कूल निरंतर अलग-अलग तरिके से ईमेल और मेसेज कर बच्चों के अभावकों को बार-बार फ़ीस जमा करवाने की बात कह रहे थे, ऐसे में अब पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इन सभी निजी संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम बढ़ते हुए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं /
नए नियमों के अनुसार राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि राज्य में कोई भी स्कूल अब फ़ीस की मांग नहीं करेगा / शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जिन स्कूलों ने हाल के कोरोना संकट में अपने विद्यार्थियों को ऑन लाइन शिक्षा दी है केवल वही स्कूल फ़ीस लेने के हक़दार होंगे साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि यह स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही चार्ज कर सकेंगे /
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इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्यूशन फ़ीस के अलावा स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूनीफॉर्म या मैस इत्यादि जैसे शुल्क नहीं ले सकेंगे / उन्होंने इस दौरान यह भी साफ़ कहा है कि अगर किसी छात्र का अभिभावक ट्यूशन फ़ीस नहीं दे पाता है तो स्कूल बच्चे को निकाल नहीं सकता /
.शिक्षा मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि विद्यार्थियों के अभिभावक मासिक तौर पर केवल ट्यूशन फ़ीस देंगे तथा कोई भी स्कूल तीन महीने की फीस एक साथ नहीं मांगेगा / इसके अलावा उन्होंने स्कूल प्रबंधन को भी आगाह किया है कि कोई भी स्कूल फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं करेगा / स्कूल फ़ीस 2019-20 के शैक्षणिक सेशन के अनुसार ही रहेगी /
.स्कूल स्टाफ़ के बारे में शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रबंधन को कहा है कि वह टीचर्स की सैलरी नहीं रोक सकते हैं / अगर इन सभी नियमों के खिलाफ कोई स्कूल प्रबंधक जाता है तो उसके खिलाफ सख्त करवाई की जायेगी /
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