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PTB Big Breaking News india news mumbai dance bar supreme court relaxes stringent conditions set by maharashtra government
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PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के डांस बार को लेकर अहम फैसला दिया / अपने फैसले में अदालत ने डांस बार खोलने के लिए लाइसेंस हासिल करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई कठोर शर्तों में ढील दी और डांस परफॉर्मेंस के लिए साढ़े पांच घंटे के समय को बरकरार रखा / कोर्ट ने ऑर्केस्ट्रा और डांसरों को टिप देने की अनुमति दी है, लेकिन बार के अंदर डांसरों पर पैसे उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है /
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अपने फैसले में अदालत ने कहा, ‘डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता / महाराष्ट्र में साल 2005 के बाद से कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है / इनके लिए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता / अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के डांसिंग क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के नियम को रद्द करते हुए कहा कि यह निजता का उल्लंघन करती है / साथ ही अच्छे चरित्र वाले लोगों को लाइसेंस देने के नियम को भी रद्द कर दिया है /
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अदालत ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से एक किलोमीटर दूर होने चाहिए / अदालत ने सरकार के उस नियम को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि बार डांस में काम करने वाली महिलाओं का कांट्रैक्ट होना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो, हालांकि बार डांसरों को प्रतिमाह तनख्वाह देने के नियम को खारिज कर दिया है / इसके अलावा अदालत ने उस नियम को भी खारिज कर दिया है जिसमें डांसिग स्टेज पर शराब न परोसने का नियम था /
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अदालत ने यह फैसला महाराष्ट्र में डांस बार के लाइसेंस एवं संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले 2016 के महाराष्ट्र कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन पर दिया है / इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था / सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है /
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