PTB City न्यूज़ जालंधर : जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां के जिलाधीश Vishesh Sarangal ने बड़ी करवाई करते हुए 4 ट्रैवल एजेंटों के इमिग्रेशन लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। यह कार्रवाई इन Travel Agenton के खिलाफ लगातार मिल रही शिकयतों और FIR होने के बाद की गई हैं और जिलाधीश Vishesh Sarangal द्वारा अन्यों को भी सही तरिके से काम करने के लिए कहा गया है, नहीं तो उनका भी Immigration license suspended हो सकता है।
.जिन Immigration Companies के License Suspended किये गए हैं उनमें की बीते दिनों विवादों में रही M/s Midwest Immigration Shastri Nagar, Lajpat Nagar, Jalandhar, Punjab 144001, License Number 1532/MC-6/MA Jal/FN:1817 है जिसके ऊपर FIR भी स्थानीय थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन FIR में दर्ज आरोपियों को जमानत मिल गई थी, आपको यह भी बता दें कि इनका एक ऑफिस अभी भी शास्त्री मार्किट में M/S I TO A, 410/5-A Civil Lines, Near Shashtri Market, Jalandhar में SH. Ishpreet Singh S/O Sh. Surinder Singh चला रहा है। जिसे कुछ दिनों पहले M/s Midwest Immigration Shastri Nagar, Lajpat Nagar, Jalandhar से पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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इसके साथ ही M/s IQ Education & Immigration Services SCO-9 First Floor, Garha Rd, Choti Baradari Part 2, Jalandhar, Punjab 144022 License Number 930/ALC-4/LA, M/s RDSI institute LLP 2nd floor, S.C.F. 55, opp. Geeta Mandir, Urban Estate Phase 1, Jalandhar, Punjab 144022 License Number 1075/ALC-4/LA/JAL F.No.1336 और M/s High Spirits Mohalla Kazian, Phillaur, Distt. Jalandhar License Number 775/ALC-4/LA के भी जिलाधीश Vishesh Sarangal द्वारा License Suspended किये गए हैं।
.वहीं जिलाधीश Vishesh Sarangal ने कहा कि अन्य Immigrations सलाहकारों/फर्मों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने जिले में Immigration फर्मों की जांच करने का भी निर्देश दिया। जिलाधीश Vishesh Sarangal ने लोगों, विशेषकर माता-पिता से भी आग्रह किया, जो अपने बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, सेवाओं का लाभ उठाने से पहले फर्मों की जांच करें। गौर है कि जालंधर में 1200 के करीब ट्रेवल एजेंट रजिस्टर्ड है जिनमें से 900 की जांच अब तक टीम की तरफ से पूरी की जा चुकी है।
.वहीं विदेश जाने वालों की सुरक्षा के लिए चली कैंपेन…जो लोग विदेश जाते हैं, अगर वह धोखे के शिकार हो जाते हैं तो ट्रैवल एजेंट का डाटा प्रशासन के पास होने से उस पर कानूनी एक्शन असान होता है। जिन एजेंट ने पंजीकरण नहीं करवाया, वे गायब हो जाते हैं। वह दफ्तर, कंपनी संचालकों की जानकारी छिपाते हैं। राज्यव्यापी जांच का हिस्सा है ये सख्ती…राज्य सरकार ने सभी जिलों को 3 महीने पहले आदेश जारी किए थे कि वह इमीग्रेशन कंपनियों की जांच करें। वहीं जालंधर में करीब 400 की लंबित जांच जारी है। इस बीच पूर्व में जांच में जिनकी कमियां पाई गईं थी, उन पर सख्त रुख अपनाया गया है।
विदेश में पढ़ाई से लेकर तमाम तरह की टिकटिंग-वीजा-प्लेसमेंट सर्विस देने वाली फर्मों की रजिस्ट्रेशन डीसी दफ्तर के पास होना जरूरी है। नियम ये भी किसी फर्म ने जितनी प्रकार की सेवाएं शुरू की हैं, हर सर्विस का पंजीकरण कराना होता है। उदाहरण के तौर पर Overseas Education Service, IELTS, Ticketing, Abroad Placement जैसी सेवाएं देनी हैं तो हरेक का लाइसेंस लेना होता है। वहीं अक्सर टैक्स चोरी रोकने के लिए फर्में ग्राहक से कैश में अलग से पैसे लेती हैं, जबकि कमाई की जानकारी छिपाने के लिए एक छोटी रकम को ही रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करती हैं। इस तरह GST और Income Tax की चोरी होती है।