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arrest warrant against daljit ahluwalia Jalandhar Congress Leader
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Political न्यूज़ जालंधर : जालंधर से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां जिला उपभोक्ता अदालत ने बीबी भानी काम्लैक्स से संबंधित केस में अपने फैसले की अवहेलना करने पर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया के अरैस्ट वारंट जारी किए हैं / यह फैसला बीबी भानी काम्पलैक्स में फ्लैट नंबर 86 फर्स्ट फ्लोर पर भगवानदास पुरा निवासी चंद्रकांता पत्नी अशोक कुमार से संबंधित केस में दिया है /
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अब इस केस की अगली सुनवाई 17 दिसम्बर होगी और चेयरमैन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ट्रस्ट को केस तारीख से पहले धनराशि देनी होगी / इस संबंध में बीबी भानी काम्पलैक्स सोसायटी के प्रधान दर्शन सिंह आहूजा ने बताया कि ट्रस्ट की इस स्कीम में अलाटी चंद्रकांता को जनवरी 2010 में फ्लैट की अलाटमैंट हुई थी, जिसके एवज में अलाटी ने ट्रस्ट को 5 लाख 27 हजार 942 रुपए जमा करवाए थे /
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उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट ने जुलाई 2012 में अलाटी को फ्लैट का कब्जा देना था परंतु फ्लैट बेचते समय किए वायदों के मुताबिक ट्रस्ट वर्ष 2017 तक फ्लैटों का निर्माण पूरा नहीं कर सका, जिस पर अलाटी ने जिला उपभोक्ता अदालत का रुख करते हुए 19 जून 2017 को ट्रस्ट के खिलाफ केस दायर किया / अदालत ने 1 मई 2019 को ट्रस्ट के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आलाटी को फ्लैट की प्रिंसीपल धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज के अलावा 30,000 रुपए मुआवजा और 7 हजार रुपए कानूनी खर्च के रूप में देने के आदेश जारी किए /
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ट्रस्ट ने फैसले के मुताबिक अलाटी को पेमैंट देने की बजाय स्टेट कमिशन में केस की अपील की, परंतु फोरम ने ट्रस्ट को निर्देश दिए कि चेयरमैन पहले अलाटी को प्रिंसीपल अमाऊंट पर 9 प्रतिशत ब्याज की अदायगी करे, उसके बाद ही ट्रस्ट की अपील एडमिट होगी / ट्रस्ट की ओर से अलाटी को पेमैंट न दिए जाने का कारण स्टेट कमिशन ने 4 सितम्बर 2019 को ट्रस्ट की अपील को डिसमिस कर दिया, जिसके बाद अलाटी ने जिला उपभोक्ता अदालत में एक्सीक्यूशन दायर की थी, जिस पर अदालत ने चेयरमैन के खिलाफ अरैस्ट वारंट जारी किए हैं /
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arrest warrant against daljit ahluwalia Jalandhar Congress Leader






































