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बिक्रम मजीठिया को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला, थाने से समर्थक को छुड़ाने और दस्तावेज फाड़ने के लगे थे आरोप

Court grants bail to Amritsar Akali leader Majithia

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़/अमृतसर : अमृतसर की कोर्ट ने आज (15 जून) शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी है। उन पर थाने के अंदर दस्तावेज फाड़ने और अपने एक समर्थक को छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। इससे पहले इस केस की सुनवाई 10 जून को हुई थी।

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उस दौरान थाना मजीठा की कथित सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछे थे। आरोप है कि मजीठिया और उनके 50 से ज्यादा समर्थकों ने थाना परिसर में दस्तावेज फाड़े और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। वहीं, बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार वरमानी ने अदालत में कहा कि यह मामला राजनीतिक विवाद से जुड़ा है। उन्होंने दलील दी कि मजीठिया और उनके साथी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी लेने थाने गए थे

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और उन्होंने संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की थी। आपको यह भी बता दें कि 26 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मजीठा नगर कौंसिल में वोटिंग के दौरन जोबनप्रीत सिंह ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के रूप में काम किया था। चुनावी रंजिश, मारपीट और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की सोने की चेन छीनने के आरोपों को लेकर मजीठा थाने में जोबनप्रीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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