High court takes a big decision regarding school fees in Punjab Details of the last three years of school managers should be sought
स्कूल प्रबंधकों की पिछली तीन साल की आये का मांगा जाये ब्यौरा,
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB “शिक्षा” न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब सरकार के निजी स्कूलों की तरफ से बच्चों से फ़ीसों को मांगने संबंधी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फ़ैसला सुनाया गया है / निजी स्कूलों को कोरोना संक्रमण के बीच 70 प्रतिशत ट्यूशन फ़ीस लेने के हुक्म और हाईकोर्ट के 22 मई के कुल फ़ीस का 70 प्रतिशत वसूलने और स्टाफ को 70 प्रतिशत तनख़्वाह देने वाले आदेशों के ख़िलाफ़ दाख़िल की गई 10 आवेदनों सहित धारा -151 की अर्ज़ी पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और कहा गया कि कोई भी Unaided निजी स्कूल विद्यार्थियों से जबरदस्ती फ़ीस नहीं वसूल सकेंगे /
.इस दौरान माननीय अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक फ़ीस नहीं दे सकता तो इस दौरान किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और फ़ीसों के ना मिलने के कारण कोई स्कूल बच्चों का नाम भी नहीं काट सकता है /
इस दौरान अदालत ने पंजाब भर के सभी नॉन एडिड स्कूलों के संचालकों को 12 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब माँगा है / आवेदनों के माध्यम के साथ अभिभावकों के वकील एडवोकेट चरनपाल सिंह बागड़ी और गुरजीत कौर बागड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के साथ माननीय अदालत से माँग की है कि निजी स्कूल अपनी तीन सालों की कमाई ख़र्च, स्टॉफ की संख्या और सैलरी का ब्योरा दें, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस लेने पर भी निजी स्कूल सैलरी देकर कितने लाभ या घाटे में चल रहे हैं /
.बच्चों के अभिभावकों की तरफ से मुफ़्त केस लड़ रहे चरनपाल सिंह बागड़ी ने अदालत के सामने मुद्दा उठाया कि पंजाब में कई जगह नैट की सुविधा ही नहीं है या विद्यार्थी नैट का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते या उनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं तो वह ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और नर्सरी कक्षा और पहली तक के विद्यार्थी जिनकी उम्र सिर्फ़ 6 साल है /
.ऐसे में वह ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, ऐसे में उनसे लॉकडाउन के समय की फ़ीस लेना ग़ैर-क़ानूनी होगा / उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि अदालत ने 6 महीने के अंदर दो किश्तों में फ़ीस लेने को कहा थी, लेकिन निजी स्कूल संचालक 10 दिनों के अंदर ही फ़ीस जमां करवाने का दबाव अभिभावकों पर बना रहे हैं, जोकि अदालत के हुक्मों के ख़िलाफ़ है /
.
हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ptbnewsonline/ को लाईक करें और अपने शहर और आसपास की खबरें देखें सबसे पहले,
WhatsApp पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर 9592825203 को अपने Mobile में Save करके हमारे नंबर को अपने किसी ग्रुप में एड कर लें ताकि आपको, आपके पारिवारिक सदस्यों को, आपके दोस्तों को भी अपने शहर और आसपास की खबरें अपडेट न्यूज़ मिल सकें /
High court takes a big decision regarding school fees in Punjab Details of the last three years of school managers should be sought