report illegal storcking and sale of firecrackers in district dc jalandhar ghanshyam thori
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PTB City न्यूज़ जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर बलकार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार /दर्ज़ी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल /पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा लेकर सीली गई वर्दी खरीददार की उचित जांच किये बिना नहीं बेचे सकता / वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड जोकि उपयुक्त अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, की स्वःतस्दीक फोटोकॉपी अपने रिकार्ड में रखेगा और खरीदने वाले का पद, नाम, पता और फ़ोन नंबर व तैनाती के स्थान से सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर दर्ज करेगा /
.इसके अलावा इस रजिस्टर को दो महीनों में एक बार सबंधित थाने के मुख्य अधिकारी से तस्दीक करवाएगा व ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगा / एक अन्य आदेश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में किसी किस्म का जुलूस निकालने, किसी समागम /जुलूस में हथियार उठाकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एकत्रता व नारेबाज़ी पर पाबंदी लगा दी है / इसी तरह उनकी तरफ से एक और आदेश में कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मैरिज पैलसों / होटलों के दावत हॉल में विवाह-शादियों और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में पब्लिक द्वारा हथियार लेकर जाने पर पाबंदी होगी /
.उन्होंने मैरिज पैलेसों / दावत हॉल के मकान मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वह मैरिज पैलेसों / दावत हॉल में सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे / डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने इसी तरह अन्य आदेश जारी करते हुए पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा में वाहन पार्क करने के सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य स्थानों के मालिकों / प्रबंधकों (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि बगैर कैमरों के वह पार्किंग नहीं करवाएंगे /
उन्होंने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी. कैमरे इस तरीके से लगाए जाएं कि जो भी वाहन पार्किंग के अंदर / बाहर आता-जाता है, की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी.कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी. तैयार करने के बाद हर 15 दिन बाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय की सिक्योरिटी ब्रांच में जमा करवाई जाये / इसके अलावा वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना हो तो रजिस्टर में वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर,
.चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाए जाएं / आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना हो तो उसकी एंट्री रजिस्टर में उक्त बताए विवरण अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके अलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित पुलिस थाने से करवाई जाये /
.उन्होंने एक अन्य आदेश के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ध्वनि प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किये हैं, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों की सीमाओं पर पटाखों का शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10.00 बजे से प्रातःकाल 06.00 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और ना ही साउंड ऐंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा / इसके अलावा निजी साउंड सिस्टम वालों की तरफ से भी अपने आस-पड़ोस में शोर का स्तर 7.5 डी.बी (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा /
रात 10 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित साउंड सिस्टम वालों का समान ज़ब्त कर लिया जायेगा / डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के जरिए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के इलाकों में अमन और कानून की व्यवस्था को बरकरार रखने और आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है कि मकान मालिक घरों में किरयेदार और पी.जी. मालिक,
.पी.जी. और इसके अलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य श्रमिकों की जानकारी अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में देंगे और ऐसा किए बगैर वह नौकर या श्रमिक इत्यादि काम पर नहीं रखेंगे / एक और आदेश अनुसार डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर की तरफ से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी किस्म का हथियार जैसे बेसबॉल, तेज़ हथियार, नुकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रखकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है / यह सभी आदेश 03.11.2020 से 02.01.2021 तक लागू रहेंगे /
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