PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से भेजे आदेशों में कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से दी जाने वाली NOC के अधिकार को अब जिलाधीश दफ्तर के हवाले कर दिया गया है / पहले यह सभी NOC जारी करने का अधिकार जिलाधीश कार्यालयों के पास ही था, लेकिन कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद इन पावरों को पुलिस के पास भेज दिया गया था /
अब गवर्नर दफ्तर की तरफ से जारी आदेशों में पुलिस विभाग की तरफ से जारी होने वाली लाउड स्पीकर की NOC, जिसको जारी करने के लिए इलाकों के थाना प्रमुख से रिपोर्ट लेने के बाद जारी किया जाता था, को अब SDM दफ्तर की तरफ से जारी किया जाएगा /
हालांकि रिपोर्ट अब भी पुलिस से ही ली जाएगी / इसी तरह लाइसैंसी हथियार बेचने के लिए मिलने वाली मंजूरी भी अब से जिलाधीश कार्यालयों को सौंप दी जाएगी, जबकि किसी भी तरह की प्रदर्शनी, स्पोर्टस इवेंट के लिए भी मंजूरी पुलिस की जगह सिविल प्रशासन को देने के आदेश दिए गए हैं /