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आप सरकार नहीं पहुंचा सकेगी लोगों के घरों तक राशन, आखिर क्यों?

Center Denies Permission To Delhi Government Ration Delivery Aap Party Arvind Kejriwal

PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीन सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने ये फैसला चुनौती देने वाले राशन डीलरों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुनाया है। इसे दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है,

लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलिवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट का अभिन्न हिस्सा है।

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