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मोगा सेक्स स्कैंडल मामला, एसएसपी, एसपी और दो इंस्पेक्टरों को माननीय अदालत ने सुनाई कितने साल की सजा,

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PTB Big न्यूज़ जालंधर / मोहाली : कुख्यात मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में पंजाब के चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को आज सजा सुनाई गई। सभी को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय राकेश गुप्ता ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में इन्हें दोषी माना था। दोषियों को इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के चलते आज सजा टाल दी गई। अब दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी।

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दोषी ठहराए गए अधिकारियों में मोगा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देविंदर सिंह गरचा, मोगा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) परमदीप सिंह संधू, मोगा के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) रमन कुमार और मोगा के तत्कालीन एसएचओ पुलिस स्टेशन सिटी मोगा इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं। अदालत ने देविंदर सिंह गरचा और पीएस संधू को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी पाया।

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