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अमेजन को लेकर आई बड़ी खबर, जाने

Big news about Amazon

PTB Big News ​​​​​​​नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अमेरिका मूल की बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन पर 202 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन पर लगाया है। अमेजन ने इस जुर्माने को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल की पीठ ने आज अपने फैसले में सीसीआई के अमेजन फ्यूचर कूपंस के सौदे के निलंबन के आदेश से सहमति जताते हुए उसे कायम रखा।

ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय पीठ के जस्टिस एम. वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा ने अमेजन को आदेश दिया कि वह 45 दिनों में उक्त जुर्माना राशि फ्यूचर समूह को चुकाए। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर बीते साल दिसंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 202 करोड़ का जुर्माने लगाते हुए फ्यूचर ग्रुप के साथ हो रहे उसके सौदे पर रोक लगा दी थी।

अपने आदेश में सीसीआई ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएल के फ्यूचर ग्रुप में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के सौदे को 28 नवंबर 2019 को मंजूरी मिली थी। सीसीआई ने कहा था कि अमेजन ने इस डील से संबंधित से कुछ जरूरी जानकारी को छुपाकर समझौते की मंजूरी ली थी।