PTB News

Latest news
IRCTC Money Laundering Case में लालू, तेजस्वी और राबड़ी सहित 9 के खिलाफ आरोप हुए तय चूनी लाल भगत के निधन के बाद दामाद मोहन लाल भगत का भी हुआ निधन जालंधर : बहन को स्कूल छोड़ने गए बाइक सवार युवक को बस ने कुच/ला, परिजनों ने लगाया धरना पंजाब : हथियारों सहित 3 व्यक्तियों को दो AK-47 और 50 कारतूस सहित किया गिरफ्तार हाईकोर्ट ने फिर लगाई पंजाब सरकार को फटकार, कहा- कोर्ट के साथ खेल खेलना करो बंद उज्जैन में खड़े हनुमान देखने पहुंचे 4 दिन में 8 हजार श्रद्धालु अकाली-BJP सरकार में मंत्री रहे पाकिस्तान में जन्मे भगत चुन्नी लाल का हुआ निधन, बंटवारे में जालंधर आय... आई.के.जी. पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एं... पी सी एम एस डी कॉलेज फॉर विमेन, जालंधर की BA. B.Ed सेमेस्टर II की छात्राओं ने GNDU में यूनिवर्सिटी म... आईवी वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने रोटरी क्लब द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित काव्य प्रतियोगिता में जीता...

पंजाब में अब शराब पीकर गाड़ी चलाना होगा मुश्किल, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जारी किये सख्त आदेश,

cm mann orders police blockades outside marriage palace invoices deducted Punjab

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में शादियों के सीजन और बढ़ती धूंध में सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। CM भगवंत मान ने गृह विभाग को आदेश दिए हैं कि पंजाब के सभी मैरेज पैलेस के बाहर पुलिस नाके लगाएं। ताकि शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को वहीं रोका जा सके। साथ ही मौके पर एल्को सेंसर से ब्रेथ टेस्ट कर मोटा चालान भी किया जाएगा।

स्पष्ट है कि पंजाब के लोगों को अब शादियां अटैंड करने के बाद घर सुरक्षित लौटना है तो वे शराब का सेवन न करें। यदि शराब पी है तो ड्रंक एंड ड्राइव करने से परहेज करें। पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार DGP पंजाब गौरव यादव ने समूची पुलिस फोर्स को सड़क हादसों की दर में कमी लाने के लिए तैयारी पुख्ता करने को कहा है। नतीजतन अब हर मैरिज पैलेस के बाहर पुलिसकर्मी शादियां में पहुंचने वाले मेहमानों की गाड़ियों की चेकिंग और एल्को सेंसर किट से टेस्ट करते नजर आएंगे।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह महीने की कैद या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हैं। लेकिन पंजाब में पूर्व कैप्टन सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू करते हुए ड्रंक एंड ड्राइव पर होने की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई का सेक्शन हटा दिया था।

इसके बदले पंजाब कांग्रेस सरकार ने एक नया सेक्शन एड किया, जिसके तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में ड्राइविंग पर 1 हजार रुपए का प्रावधान किया था। ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माना राशि पंजाब में लागू नहीं है।

Latest News