PTB Big न्यूज़ बिहार : बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की है। यह जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब मनीष ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी मामले एक साथ करने की अपील की है।
इस याचिका के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाम में 4 बजकर 25 मिनट पर इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि कैसे उनके मुअक्किल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की।
मदुरै पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से एक न्यूज एजेंसी को दी गई जानकारी में बताया गया है कि तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के फेक वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। मदुरै कोर्ट ने कश्यप को 14 दिनों के लिए 19 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
वहीं मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में मनीष कश्यप को नियमित जमानत प्रदान करने की गुहार लगाई गई है। साथ ही अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों की सुनवाई एक जगह करने का निवेदन किया गया है। एपी सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वांचल के मजदूरों के साथ हुई ज्यादती का मुद्दा कई अन्य मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने भी उठाया था। लेकिन कार्रवाई सिर्फ मनीष कश्यप के विरुद्ध हो रही है।
बता दें कि 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से तमिलनाडु लेकर पहुँची थी। इसके बाद उन्हें मदुरै कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पहले उन्हें तीन दिनों की रिमांड पर भेजा। रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से मनीष कश्यप की मदुरै जिला कोर्ट में पेशी हुई। जहाँ से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
उधर बिहार पुलिस ने भी यूट्यूबर के खिलाफ चौथा केस दर्ज किया है। देशद्रोह और दंगा भड़काने जैसे कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मनीष कश्यप और उसके दो दोस्तों ने अपने वीडियो में कथित तौर पर महात्मा गाँधी की मौत पर जश्न मनाने और मुस्लिमों को मारने एवं मस्जिद जलाने की बात कही थी। इस दावे के आधार पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOW) ने मामला दर्ज किया है।