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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम चुनाव को लेकर फिर जारी किया नोटिस, जाने पूरा मामला,

punjab-and-haryana-high-court-sought-answer-from-the-punjab-government-and-election-commission-regarding-delay-in-municipal-corporation-elections

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PTB Political न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब में कुछ नगर निगमों के कार्यकाल पूरा हुए एक वर्ष बीत जाने के बाद भी चुनाव न करवाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई पर चुनाव कार्यक्रम पेश करने के आदेश दिए हैं। अगले सप्ताह से दोबारा मामले की सुनवाई होगी।

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अमृतसर के प्रबोध चंद्र बाली द्वारा याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि यह अनिवार्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-U के साथ-साथ पंजाब नगर निगमों की धारा-7 के तहत भी ऐसा करना होता है।

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​​​​​​​इन चुनावों का संचालन न करके, राज्य सरकार ने लगभग एक वर्ष तक मतदाताओं को उनके मूल्यवान लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया है। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कराने की अनुसूची को अधिसूचित नहीं किया है। पता चला है कि चार से पांच नगर निगम इसमें शामिल हैं।

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