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पंजाब, कर्नल बाठ के साथ हुई मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने जारी किये सख्त आदेश, जाने क्या कुछ कहा,

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PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब के पटियाला में आर्मी कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ के साथ हुई मारपीट मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश आया है। इसमें अदालत ने जांच को सीबीआई को सौंपा है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अब इस पूरे मामले में जांच का जिम्मा दिया है। इस पर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ की पत्नी जसविंदर कौर बाठ का रिएक्शन भी सामने आया है।

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जसविंदर कौर ने कहा कि हमें इस मामले में न्याय चाहिए,पहले जब जांच चंडीगढ़ पुलिस टीम को सौंपी गई थी, तो हमें निष्पक्ष जांच की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं की गई। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और मैं अपने वकीलों की बहुत आभारी हूं। वहीं, इस मामले में पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और जांच चल रही थी।

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शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं था और उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आज, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो को जाँच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने में “विफल” रही है। याचिका में कहा गया है कि यह उल्लेखनीय है कि

इस मामले की जांच 03.04.2025 को चंडीगढ़ पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई थी। यह अत्यंत निराशा के साथ कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के साढ़े तीन महीने से अधिक समय बीत जाने और चंडीगढ़ पुलिस को जांच सौंपे जाने के तीन महीने बीत जाने के बावजूद, अब तक न तो एक भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न ही किसी आरोपी को जांच से जोड़ा गया है। कथित घटना 13 और 14 मार्च की मध्यरात्रि को हुई

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जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनका बेटा पटियाला में सड़क किनारे एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। उसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उन पर हमला किया। आरोप लगाए गए कि इनमें पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना किसी उकसावे के उन पर और उनके बेटे पर हमला किया, उनका आईडी कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें फर्जी एनकाउंटर की धमकी दी।

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