PTB City न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : अपराधिक मामलों में पहले ही नामज़द लायसेस धारक ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसते ज़िला प्रशासन जालंधर की तरफ से कमिशनरेट पुलिस से इस सम्बन्ध में सिफ़ारिश प्राप्त के बाद आज ऐसे ही एक एजेंट का लायसंस रद्द कर दिया गया है।
इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से मैसर्ज सार इंटरप्राईज़ज़ के संजय शर्मा को ट्रैवल एजेंसी और टिकटों के लिए लायसेस जारी किया गया था, जिसकी अवधि 12 जुलाई 2023 तक थी।
उन्होंने बताया कि कमिशनरेट पुलिस की तरफ से लायसेसधारक विरुद्ध अपराधिक केस दर्ज होने के इलावा ओर शिकायतों का हवाला देते हुए इस लायसेस को रद्द करने की सिफ़ारश की गई थी। पुलिस रिपोर्ट अनुसार मुलजिम ख़िलाफ़ थाना नयी बारादरी में IPC की धारा 420, 406 के अंतर्गत केस दर्ज है और उसके ख़िलाफ़ कुछ अन्य शिकायतें भी पेंडिंग हैं।
जिलाधीश घनश्याम थोरी ने बताया कि अपराधियों को 25 मार्च 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण प्रशासन की तरफ से उसका लायसेंस रद्द कर दिया गया है।








































