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जिलाधीश धनश्याम थोरी ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, जाने पूरा मामला,

DC ghanshyam Thori took big action against the travel agency

PTB City News जालंधर : विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जालंधर डीसी ने अब खुरला किंगरा की ट्रैवल एजेंसी मैसर्ज ड्रीम कैसल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एजेंसी के खिलाफ थाना बारादरी में ठगी के दो मामले दर्ज हैं। डीसी ऑफिस में भी ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ शिकायतें थीं।

डिप्टी घनश्याम थोरी ने एजेंसी के मालिक हरजीत सिंह को उनके खिलाफ दर्ज मामलों और आई हुई शिकायतों पर जवाब तलब किया था। हरजीत सिंह को 4 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, हरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने सख्त एक्शन लेते हुए टैवल एजेंसी का कंसल्टेंसी लाइसेंसी नंबर 622 /ALC -4/LA तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया।

बता दें कि ट्रैवल एजेंसी मैसर्ज ड्रीम कैसल के खिलाफ विदेश में भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने पर थाना बारादरी में एफआईआर नंबर 31 और 33 दर्ज है। एजेंसी को जिला प्रशासन ने लाइसेंस 16 अगस्त, 2018 को जारी किया था और इस की अवधि 15 अगस्त 2023 तक थी, लेकिन कंसल्टेंसी का लाइसेंस लेकर उस पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में जिला प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया है।

इससे पहले भी जिला प्रशासन ने 19 मई को जालंधर की एक ट्रैवल एजेंसी सार एंटरप्राइजेज पर सख्त कार्रवाई की थी। जिला प्रशासन ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली सार एंटरप्राइजेज का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिस भी जारी किया था कि ठग एजेंटों जिनके पास कंसल्टेंसी का लाइसेंस नहीं है, लोग उन्हें अपने परिसर-भवन किराये पर न दें।

अन्यथा ठगी करने वाले एजेंट के साथ-साथ परिसर और भवन मालिकों पर भी केस दर्ज होगा। इसकी वजह बताते हुए प्रशासन ने कहा था कि एजेंट ठगी करने के बाद दुकान को ताला लगा कर फरार हो जाते हैं और जब मकान-दुकान मालिकों से पूछा जाता है तो उनके पास आरोपी का कोई अता-पता नहीं होता है।