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जालंधर के दो ट्रैवल एजेंटों के ऊपर लाखों की ठगी के लगे आरोप, पुलिस दर्ज की FIR,

fraud in the name of sending to poland case filed Fir against 2 Travel Agent Charan Singh and Rajni Jalandhar Punjab

PTB Big न्यूज़ जालंधर : विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 एजेंटों के खिलाफ थाना डिवीजन नम्बर 8 में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में बिक्रम सिंह पुत्र सतविंद्र सिंह निवासी सोढल रोड, मोहल्ला कोट बाबा दीप सिंह जालंधर ने बताया कि वह विदेश जाना चाहता था। वह किसी के कहने के उपरांत ट्रैवल एजेंटों चरण सिंह पुत्र सुरिंद्र सिंह निवासी सुदर्शन पार्क नंदनपुर रोड मकसूदां व रजनी पुत्री अशोक कुमार निवासी कबीर नगर से मिला।

उसे जल्द से जल्द विदेश भेजने का झांसा दिया और उससे 6,50,000 रुपए वसूल लिए। यह रकम उन्होंने चैक के माध्यम से उससे वसूली थी। आरोपी उसे रोज कोई न कोई बहाना लगाकर टाल देते थे। उसे बताया कि दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, बस तुम तैयार रहो, किसी भी समय विदेश की उड़ान भर सकते हो। दिल्ली से आपकी फ्लाइट व्यवस्था करनी है।  इस बात पर उसने कहा कि उसका कोई मेडिकल नहीं कराया है तो उन्होंने कहा कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है और उसे किसी मेडिकल की जरूरत नहीं है।

अब काफी समय बीत जाने के बाद वे साफ मना कर रहे हैं कि उन्होंने उसे तुम्हें कोई लिखित सूचना नहीं दी है कि उन्होंने उसे विदेश भेजने के लिए उससे 6,50,000 रुपए वसूले हैं। आरोपी उसे धमकाने लगे कि यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की गई तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। हम तुम्हें किसी झूठे मामले में फंसा देंगे। मेरा पासपोर्ट भी उनके पास ही है और वे कहते हैं कि अगर तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो पासपोर्ट नष्ट कर दिया जाएगा और पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। 

उक्त मामले की जांच ए.डी.सी.पी. 1 जालंधर द्वारा ए.एस.आई. फकीर सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान भारतीय दंड सहिता की धारा-406 अमानत में खयानत, 420 फ्रॉड, जाली दस्तावेज देने वाले धारा 13 पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रैगुलेशन एक्ट 2014 के तहत चरण सिंह व रजनी के खिलाफ पुलिस थाना डिवीजन नम्बर 8 में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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