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पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस को लेकर आई बड़ी ख़बर, दुष्कर्म मामले में लुधियाना कोर्ट ने दिया था भगोड़ा करार,

high court did not get relief former punjab mla simarjit singh bains

PTB Big न्यूज़ लुधियाना : लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को दुष्कर्म के मामले में लुधियाना की कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया है। लुधियाना कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग को लेकर सिमरजीत बैंस व अन्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

जस्टिस लीजा गिल ने याचिका पर सुनवाई कर सिमरजीत बैंस, परमजीत व कर्मजीत को बिना कोई राहत देते हुए सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। बैंस व अन्य ने अपने खिलाफ दर्ज इस मामले की सीबीआइ से जांच करवाने की भी मांग की है।

बैंस के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के इस मामले में लुधियाना की कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को भगोड़ा करार दे दिया था। बैंस के अलावा कर्मजीत सिंह बैंस, परमजीत सिंह बैंस, प्रदीप कुमार गोगी, सुखचैन सिंह, बलजिंदर कौर और जसबीर कौर के भगोड़ा घोषित किया गया है।

इसी आदेश को रद करने की अब हाई कोर्ट से मांग की है और बैंस का कहना है की जिस महिला ने उसके खिलाफ यह आरोप लगाए हैं पहले उसने कभी उन पर यह आरोप नहीं लगाया था। उसका एक अन्य व्यक्ति से विवाद था। बाद में राजनीतिक कारणों के चलते उन पर यह आरोप लगा दिए गए।

बैंस ने कहा कि ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले की जांच CBI से ही करवाई जाए और जब तक यह याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है तब तक उन्हें भगोड़ा करार दिए जाने के इस आदेशों पर रोक लगा दी जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी केस को एक साथ जोड़ते हुए सुनवाई करने का निर्णय लिया।

आपको यह भी बता दें, सिमरजीत सिंह बैंस को भगोड़ा करार दिए जाने के बाद लुधियाना में इसके पोस्टर लगाए गए हैं। वांटेड करार दिए गए सात लोगों में दो महिलाएं भी शामिल हैं।पुलिस ने इनके खिलाफ पहले ही आपराधिक मामला दर्ज किया हुआ है।