PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य में मॉडिफाइड वाहनों पर रोक संबंधी अपने आदेशों का पालन न होने पर पंजाब सरकार के चार शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि अधिकारियों के निजी वेतन से काटकर पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी।
. .अदालत की ओर से जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें डीजीपी गौरव यादव, परिवहन सचिव प्रदीप कुमार (आईएएस), राज्य परिवहन आयुक्त मनीष कुमार (आईएएस) और संगरूर के उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल (आईएएस) शामिल हैं। अदालत ने कहा कि यह दंड पहले लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने से अलग होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि इन अधिकारियों का आचरण अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना को दर्शाता है।
. .निर्देश में कहा गया है कि चारों अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये प्रत्येक की राशि काटकर कुल 2 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाए। साथ ही, पहले लगाए गए 1 लाख रुपये का भुगतान भी शीघ्र किया जाए और उसके अनुपालन का शपथपत्र अदालत में प्रस्तुत किया जाए।मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, जिसमें अदालत यह देखेगी कि उसके आदेशों का पालन ठीक से किया गया है या नहीं।
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