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1 नवंबर से बैन होने वाली हैं यह गाड़ियां, केवल खास वाहनों को ही मिलेगी शहर में एंट्री,

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PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से सभी गैर BS-6 और BS-4 पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत उठाया गया है, जो दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जारी किया गया है।

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अधिसूचना में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन, जो BS-VI मानक के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह रोक स्थायी होगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि BS-4 वाणिज्यिक डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए प्रवेश की छूट दी गई है। इसके बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी।

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यानी 31 अक्टूबर 2026 के बाद केवल BS-VI या स्वच्छ ईंधन जैसे CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि प्रदूषण की स्थिति के अनुसार ग्रैप (GRAP) के तहत चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त के अनुसार, यह निर्णय दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने और सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद BS-4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक चलाने की छूट मिली है। वहीं, BS-3 वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में वर्तमान में लगभग 7 से 10 हजार BS-3 मालवाहक वाहन हैं, जिन्हें अब प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि जब तक प्रदूषण की समस्या बनी रहे,

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तब तक ही प्रतिबंध लागू रहना चाहिए, इसके बाद सभी प्रकार के वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। परिवहन विशेषज्ञ और दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त डॉ. अनिल कुमार छिकारा ने बताया कि BS-4 और BS-6 वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया गया था। यह रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सौंपी गई, जिसके बाद BS-4 वाहनों को सीमित अवधि के लिए छूट दी गई।

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