PTB News

Latest news
पंजाब के मंत्री के करीबी 3 दोस्तों की हुई सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौ/त ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, जीएनए यूनिवर्सिटी ने पीजी ओरिएंटेशन 2026 का आयोजन किया; लाहौरी ज़ीरा के संस्थापक ने छात्रों को बड़ा ... एचएमवी में महिला सशक्तिकरण की भावना के साथ ‘तियां धियां नाल’ उत्सव का आयोजन किया गया, प्रेम चंद मारकंडा एसडी कॉलेज फॉर वूमेन में हिंदी साहित्य धारा की ओर से बीए तथा बीएड के विद्यार्थियों... सेंट सोल्जर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जालंधर के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के परिणामों में शानदार प्रदर्... इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन ने मनाया एंटी-रैगिंग सप्ताह, एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री जालंधर में हुआ डबल मर्डर, बेटे ने ही कर दिया पिता और पत्नी का बेरहमीं से कत्ल, इलाके में दहशत का माह... Punjab : राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत, लोग हुए परेशान

हैरान कर देने वाली ख़बर, Roasted चने खाने हो जाएं सावधान,

if-you-also-eat-roasted-gram-then-be-alert-big-news

PTB News “हेल्थ” / लुधियाना : बाजार में मिलने वाला रोस्टेड चना भले ही लोगों की पहली पसंद हो, लेकिन अब इसके स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर खतरे को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने देशभर में जांच के आदेश जारी किए हैं। FSSAI को मिली शिकायतों में सामने आया है कि ऑरामाइन नामक इंडस्ट्रियल डाई—जो टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है—का ग़ैर-कानूनी तरीके से रोस्टेड चने और

.

if you also eat roasted gram then be alert Big News

.

अन्य फूड प्रोडक्ट्स में रंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाना सख्त तौर पर प्रतिबंधित है। अथॉरिटी के कार्यकारी निदेशक डॉ. सत्यम कुमार पांडा ने बताया कि ऑरामाइन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन्स, 2011 के तहत नॉन-परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर है। किसी भी खाद्य पदार्थ में इसकी मौजूदगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 3(1)(zz)(v) के अनुसार उस प्रोडक्ट को असुरक्षित बना देती है।

.

if you also eat roasted gram then be alert Big News

.

उन्होंने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि:—

रोस्टेड चना और इसी तरह के प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग की जाए। ऑर्गनाइज्ड, अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री की सख़्त निगरानी की जाए। मिलावट पाए जाने पर दोषी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।

.

.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकिन रिपोर्ट जमा करें। फिलहाल, उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और रोस्टेड चना या अन्य रंगीन फूड आइटम्स खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

.

.