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जालंधर के जिलाधीश ने जारी किये आदेश, कई कालोनियों में रजिस्ट्री पर लगाई रोक,

jalandhar city dc Ghanshyam Thori banned the registry illegal colonies list of unauthorised colonies in jalandhar city Punjab

PTB City न्यूज़ जालंधर : जालंधर के जिलाधीश घनश्याम थोरी ने 2018 के बाद विकसित हुई अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है / इन कालोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलाइजेशन एक्ट (पापरा) के तहत केस भी दर्ज होंगे / जिलाधीश ने एसडीएम एक और एसडीएम दो, तहसीलदार एक और तहसीलदार दो को लिखे पत्र में कहा है कि इन कालोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इन कालोनियों में किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री न की जाए /

जिलाधीश के इन आदेशों से नगर निगम की हद में 100 से ज्यादा कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर बैन लग गया है / 40 कालोनियों के खिलाफ तो नगर निगम ने पहले ही पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर केस दर्ज करने की सिफारिश की हुई है / नगर निगम कमिश्नर करनेश शर्मा ने ही डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की थी कि अवैध कालोनियां विकसित करने वाले कालोनाइजरों के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और इन कालोनियों में रजिस्ट्री पर भी रोक लगाई जाए / 2018 के बाद विकसित हुई कालोनियों में एनओसी भी जारी नहीं हो सकती है ऐसे में तहसीलों में बिना एनओसी के ही रजिस्ट्री अभी तक होती रही हैं /

जिलाधीश के इस आदेश से शहर में करीब 10 हजार प्लाट होल्डर्स प्रभावित होंगे / साल 2018 से पहले विकसित हुई कालोनियों को सरकार की पालिसी के तहत फीस देकर रेगुलर करवाया जा सकता है / कैंट में अवैध कालोनियों की संख्या ज्यादा नगर निगम की हद में पिछले समय के दौरान बड़ी गिनती में अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं / इनमें से 40 के करीब तो नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है और उन पर केस दर्ज किए जाने हैं / इसके अतिरिक्त भी बड़ी गिनती में ऐसी कालोनियां हैं जो अभी निगम के रिकार्ड में नहीं आई हैं /

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