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लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत बैंस को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जाने

Lok Insaaf Party chief Simarjit Bains was given a big blow by the High Court

PTB Political News लुधियाना : बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इससे पहले लुधियाना की तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने भी बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बैंस की और से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन आज जस्टिस ने बहस सुनने के बाद बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा बैंस को पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका है ।

और उसकी संपत्ति को कुर्क किए जाने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। अब हाईकोर्ट द्वारा बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद बैंस मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे है। एक विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 द्वारा अदालत के आदेशों पर विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।

पीड़ित विधवा ने अदालत से पुलिस को विधायक के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश देने की मांग को लेकर याचिका दायर कर की थी। महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ ​​भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ ​​पम्मा, लुधियाना के गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।