PTB News

Latest news
सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज जालंधर ने मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, दिशा एन इनीशिएटिव के तहत इनोसेंट हार्ट्स में नन्हे इको-योद्धा सक्रिय ; सीखी कचरा अलगाव और खाद बनाने ... ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एम्स बिलासपुर में हुई बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का जाना कुशलक्ष... पंजाब के इस SSP के खिलाफ व डीजीपी पंजाब को दिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त आदेश, प्राइवेट हॉस्पिटल अब नहीं रख सकेंगे 2 घंटे से अधिक डेड बॉडी, सरकार ने लागू किया नियम, इस कंपनी ने लॉन्च किया Hot 60 5G+ फ़ोन, इस सस्ते स्मार्ट फोन में हैं जबरदस्त फीचर्स, टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने कर दी तीन गोलियां मारकर हत्या, जालंधर, ED की बड़ी कारवाई, 30 पासपोर्ट-डिजिटल डिवाइस भी हुए बरामद, सेंट सोल्जर इंटर कॉलेज के छात्रों ने विश्व जनसंख्या दिवस पर मानव श्रृंखला बनाई,
Translate

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया निजी स्कूलों को बड़ा झटका,

punjab and haryana high court big shock to private schools must upload balance sheet on website

punjab and haryana high court big shock to private schools must upload balance sheet on website

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के निजी स्कूलों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है / हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन के आदेश के तहत सभी स्कूलों को वेबसाइट पर अपनी आय-व्यय से संबंधित बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी / चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल सभी स्कूलों को बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे / जिसको स्कूलों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी / जस्टिस जसवंत सिंह पर आधारित डिवीजन बेंच ने इस मामले में आज सुरक्षित रखे फैसले को सुनाते हुए स्कूलों की मांग खारिज कर दी /

.

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों से अपने बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के आदेशों को निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्ज एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जो चुनौती दी है, उस पर केंद्र सरकार ने भी चंडीगढ़ प्रशासन का बचाव करते हुए कहा था कि केंद्र के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी एक्ट में संशोधन और बदलाव के साथ उसे लागू कर सकती है / ऐसे में निजी स्कूलों की दलील कि पंजाब के एक्ट में बदलाव कर इसे चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया पूरी तरह से गलत है /

.

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया सत्यपाल जैन ने कहा था कि जब निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों से ली गई फीस पर ही चलते हैं तो अभिभावाकों को भी यह अधिकार है कि वह स्कूल की बैलेंसशीट देख सकें / जैन ने कहा कि अब निजी स्कूल के इंडस्ट्री की तरह की बनते जा रहे हैं ऐसे में इन पर लगाम लगाना जरूरी है / जहां तक केंद्र के एक्ट में संशोधन और बदलाव की बात है कि केंद्र के पास इसका अधिकार है /

.

.

मामले में याचिकाकर्ता संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पंजाब के 2016 के एक्ट को ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में 2018 में लागू किया है / मूल एक्ट में कहीं भी बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन शहर में इस एक्ट में बदलाव कर यह प्रावधान बना दिया गया जो पूरी तरह से गलत है / ऐसे में स्कूलों को बैलेंसशीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के आदेशों पर रोक लगाई जाए /

.

पिछली सुनवाई में जस्टिस जसवंत सीवम जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सभी दलीलों को सुनने के बाद निजी स्कूलों को कोई राहत नहीं दी और कहा कि वह अब इस पूरे मामले का निपटारा करेंगे कि चंडीगढ़ प्रशासन के यह आदेश सही हैं या नहीं / इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई स्‍थगित कर दी / वहीं चंडीगढ़ प्रशासन मामले में अपना जवाब दायर कर कह चुका था कि बैलेंसशीट अपलोड किए जाने का दो वर्ष पहले ही प्रावधान बनाया जा चुका है, जिसे निजी स्कूल अब जाकर चुनौती दे रहे हैं, जो सही नहीं है /

.

प्रशासन की दलील थी कि 40 के करीब निजी स्कूल अपनी बैलेंसशीट अपलोड कर चुके हैं, कुछ निजी स्कूलों ने ऐसा नहीं किया था जिसके चलते उन्हें नोटिस भेजे गए थे, लेकिन नोटिस का जवाब देने के बजाय इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी / लिहाजा, प्रशासन ने इसी दलील के साथ इस याचिका को खारिज किए जाने की मांग की है /

.

 

 

 

 

हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ptbnewsonline/ को लाईक करें और हमारे Youtube Channel https://www.youtube.com/ptbnewsonline/ को Subscribed करें और अपने शहर और आसपास की खबरें देखें सबसे पहले,

साथ ही आप हमारे Telegram नंबर 9815505203 पर न्यूज़ Updates पाने और WhatsApp नंबर 9592825203 पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर को अपने Mobile में Save करके या तो हमारे नंबर को अपने किसी ग्रुप में एड कर लें ताकि आपको, आपके पारिवारिक सदस्यों को, आपके दोस्तों को भी अपने शहर और आसपास की खबरें न्यूज़ मिल सकें या फिर हमें अपना पूरा नाम, शहर का नाम और इलाका जरूर लिखकर भेजें ताकि हम आपके नाम को Save करके किसी ग्रुप में एड कर सकें

punjab and haryana high court big shock to private schools must upload balance sheet on website

Latest News