PTB News

Latest news
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फिर लगी फटकार, मुख्य सचिव पर लगा 1 लाख का जुर्माना पंजाब : आप पार्टी के सरपंच के बेटे की गो*लि*यां मार*कर की हत्या, दोस्त घायल CM ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कृष्णा नगर स्थित मंदिर में टेका माथा, 25 लाख रुपये देने की कर दी घोषण... इन्नोसेंट हार्ट्स में आयोजित 'मार्केट डे' में युवा उद्यमियों ने अपनी रचनात्मकता और नवाचार का किया शा... जीएनए यूनिवर्सिटी ने ISTE स्टूडेंट्स ज़ोनल कन्वेंशन – टेक-प्रज्ञा 2026 का सफल आयोजन किया, पंजाब में सलमान की एंट्री और लग्जरी का शुरू होगा नया दौर, रियल एस्टेट में बड़ा धमाका राहुल गांधी की 'हिसाब मांगो रैली' के साथ संगरूर से शुरू होगा चुनावी आगाज-केसी वेणुगोपाल क्या कुछ कहा ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप, नेवी कर्मी ने की पड़ोसी परिवार पर अंधा*धुंध फाय*रिंग, 3 की हुई मौत पंजाब : पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला, मेडिकल स्टोरों पर अब नहीं मिलेगी हैबिट फॉर्मिंग ड्... पंजाब : फिर हुआ गो*ली*कांड, DGP गौरव यादव घटनास्थल पर पहुंचे, 5 गिरफ्तार

पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फिर लगी फटकार, मुख्य सचिव पर लगा 1 लाख का जुर्माना

punjab haryana high court fines one Lac chief secretary on da case

PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई नहीं होने और सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। मामले में दायर अवमानना याचिका पर करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने जवाब दाखिल नहीं करने पर पंजाब के मुख्य सचिव पर

.

.

एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताना होगा कि हाईकोर्ट के आदेशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उनका पालन कब तक किया जाएगा। डीए मामले में हाईकोर्ट के आदेशों की कथित अवहेलना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान

.

.

पंजाब सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत के सख्त रुख से स्पष्ट है कि न्यायिक आदेशों के पालन में देरी और निर्धारित प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह तीन नवंबर को होने वाली

.

यह भी पढ़ें : पंजाब में सलमान की एंट्री और लग्जरी का शुरू होगा नया दौर, रियल एस्टेट में बड़ा धमाका

.

अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें। उन्हें जवाब दाखिल कर यह स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। साथ ही, आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है, इसकी जानकारी भी अदालत को देनी होगी।

.

यह भी पढ़ें : पंजाब : आप पार्टी के सरपंच के बेटे की गो*लि*यां मार*कर की हत्या, दोस्त घायल