PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई नहीं होने और सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। मामले में दायर अवमानना याचिका पर करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने जवाब दाखिल नहीं करने पर पंजाब के मुख्य सचिव पर
. .एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताना होगा कि हाईकोर्ट के आदेशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उनका पालन कब तक किया जाएगा। डीए मामले में हाईकोर्ट के आदेशों की कथित अवहेलना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान
. .पंजाब सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत के सख्त रुख से स्पष्ट है कि न्यायिक आदेशों के पालन में देरी और निर्धारित प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह तीन नवंबर को होने वाली
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.अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें। उन्हें जवाब दाखिल कर यह स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। साथ ही, आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है, इसकी जानकारी भी अदालत को देनी होगी।
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