PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पहले आपको यह भी बता दें कि यह सुविधा पूर्व अकाली दल सरकार के समय पंजाब में शुरू हुई थी जोकि अब पुरे भारत में लागु हो चुकी है, कई राज्यों तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने पर 10000 रूपये तक का जुर्माना वाहन चालकों को शुरू भी हो गया है। इससे पहले पंजाब में जब यह सुविधा शुरू हुई थी तो कईयों को कंपनी ने नंबर प्लेट्स लगाने की समय सीमा तो दे दी, लेकिन पैसे भरने के बावजूद उनके वाहनों में नंबर प्लेट आज तक नहीं लगी, यह असुविधा कंपनियों के द्वारा ठेका लेने के बाद भाग जाने की वजह से हुई।
वहीं अब एक बार फिर से पंजाब की मान सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भुल्लर ने 30 जून को अंतिम तारीख घोषित कर पंजाब के लोगों को कश्मकश में डाल दिया है। वहीं अगर देखा जाये तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों से अपने और सरकारी वाहनों पर आज तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने के चर्चे हैं तो फिर सरकार पंजाब के लोगों के ऊपर बिना वजह बोझ डाल कर अपना खजाना भरने और बाद में उसी खजाने से अपनी पब्लिसिटी के लिए करोड़ों खर्च कर जनता पैसा भी तो बर्बाद कर रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है की मान सरकार को पहले अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा फेरना चाहिदा है।
दरअसल पंजाब के लोगों को तीन दिन में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी, नहीं तो एक जुलाई से भारी-भरकम चालान कटवाना पड़ेगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रूपये जुर्माना होगा, जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर 3000 के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
पंजाब में अभी भी बहुत से लोगों ने नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। विभाग ने लोगों को आखिरी चेतावनी दी है कि तय समय में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। गौरतलब है कि पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई साल से चल रहा है, लेकिन इस बीच नंबर प्लेट के फीका पड़ने का मामला सामने आया था, साथ ही यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था, लेकिन कुछ नियमों के साथ कंपनी को तय समय में काम पूरा करने की हिदायत दी गई थी। इसी बीच में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी ऐसे में यह काम अधर में लटक गया था।
कई बार विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तिथि बढ़ा चुका है। इसके बाद इस दिशा में कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस संबंध में एक पत्र पुलिस को भेज दिया है, साथ ही सभी जिलों के मुखियों को इस बार सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इतनी फीस अदा करनी पड़ेगी दोपहिया 200 रुपये कार 570 रुपये कमर्शियल वाहन 605 रुपये ट्रैक्टर 192 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर जाएं विभाग के मुताबिक साल 2019 से पहले बने वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पंजाब एचएसआरपी.इन पर जाना होगा।
इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर पर लगवाने का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वाहन संबंधी डिटेल साइट पर भरनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी विभाग के फोन नंबर 7888498853 या 7888498859 से ली जा सकती है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लोगों की सुविधा के लिए है। लोगों को तय समय में इसे लगवा लेना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने बताया कि सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लाभ इन प्लेट्स को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इस पर एक होलोग्राम भी लगा होता है जो क्रोमियम आधारित होता है। एक प्रकार के स्टिकर की तरह दिखाई देने वाले होलोग्राम के अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है। सुरक्षा के लिए यूनीक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। हर वाहन के लिए अलग कोड दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। खासियत यह है कि अगर यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता।