PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाबियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्लाटों के पंजीकरण के लिए अब प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी। इससे हजारों प्लाटों का पंजीकरण भी हो सकेगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल, पंजाब सरकार ने राज्य की जनता से बिना NOC के प्लॉटों की
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रजिस्ट्री को लेकर किया गया वादा पूरा कर दिया है। इस संबंध में माल एवं आवास विभाग ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब में 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक लोग बिना NOC के प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस संबंध में मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर सूचित भी कर दिया है।
. . .इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को बिना NOC के प्लाटों की रजिस्ट्री के संबंध में आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्री मुंडिया ने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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