PTB News

Latest news
सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज जालंधर ने मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, दिशा एन इनीशिएटिव के तहत इनोसेंट हार्ट्स में नन्हे इको-योद्धा सक्रिय ; सीखी कचरा अलगाव और खाद बनाने ... ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एम्स बिलासपुर में हुई बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का जाना कुशलक्ष... पंजाब के इस SSP के खिलाफ व डीजीपी पंजाब को दिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त आदेश, प्राइवेट हॉस्पिटल अब नहीं रख सकेंगे 2 घंटे से अधिक डेड बॉडी, सरकार ने लागू किया नियम, इस कंपनी ने लॉन्च किया Hot 60 5G+ फ़ोन, इस सस्ते स्मार्ट फोन में हैं जबरदस्त फीचर्स, टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने कर दी तीन गोलियां मारकर हत्या, जालंधर, ED की बड़ी कारवाई, 30 पासपोर्ट-डिजिटल डिवाइस भी हुए बरामद, सेंट सोल्जर इंटर कॉलेज के छात्रों ने विश्व जनसंख्या दिवस पर मानव श्रृंखला बनाई,
Translate

देश के इस बड़े बैंक के खिलाफ RBI का बड़ा एक्शन, लाइसेंस भी किया रद्द,

rbi-took-big-action-against-banaras-merchantile-co-operative-bank-ltd-bank-cancelled-its-license-imposed-ban-deposit-and-withdrawal-money

.

PTB Big न्यूज़ मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी के अभाव और आय की संभावना नहीं होने के चलते बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक ने चार जुलाई से बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया। आरबीआई ने कहा, लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप,

.

.

बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी को तत्काल प्रभाव से ‘बैंकिंग’ व्यवसाय करने से रोक दिया गया है। इसी के साथ ही पैसे की जमा व निकासी पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है।

.

.

आरबीआई ने कहा कि बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई ने कहा, “यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

.

.

से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 30 अप्रैल, 2024 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

.

Latest News