PTB Big न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : जालंधर के पुलिस कमिश्नर डॉ. एस. भूपति, IPS, ने आज यानि मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि चाइना डोर से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में आम जनता से अपील करते हुए सूचित किया जाता है कि कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पतंगों और डोर के विक्रेता हैं और जो चाइनीज डोर जिनमें नाइलोन, प्लास्टिक या सन्थेटिक मेटीरियल के साथ बनी होती हैं यह पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है /
इसकी आपूर्ति या आयात पर पूर्ण प्रतिबंध पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया है और इसके लिए कमिश्नर पुलिस, जालंधर द्वारा धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध पहले ही एक आदेश संख्या 01-68/CP/Jalandhar/arms दिनांक 03.01.2023 को तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है जोकि अब बढ़ाकर 03.01.2023 से 02.06.2023 तक जारी किया गया है /
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा अब तक 12 व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन कर चुके हैं जोकि इन प्रतिबंधित चाइना डोर्स को प्रबंध के बावजूद बेच रहे थे उनके खिलाफ बड़ी करवाई करते हुए अभी तक 11 FIR दर्ज की गई हैं तथा चाइना डोर के 519 गट्टू बरामद किये जा चुके हैं /
इसलिए जनता से भी अनुरोध है कि इस खतरनाक चाइना डोर का उपयोग न करते हुए बसंत पंचमी का त्यौहार ख़ुशी से मनाएं और अपने साथ-साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस चाइना डोर की स्पेट में आये दिन दोपहिया वाहन सवार लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं और हमारे पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आ कर घायल और मर रहे हैं /








































