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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आप पार्टी की सरकार को फटकार,

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PTB Big Political न्यूज़ नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही पूछा कि राजधानी दिल्ली में GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। दायर याचिका पर मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की।

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कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि GRAP कानू अब तक क्यों नहीं लागू किया गया। पीठ ने आगे कहा कि जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। यह 13 नवंबर को ही हो गया था। इसके जवाब में आप की दिल्ली सरकार की ओर कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेप 4 लागू कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रह हैं,

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कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिना ग्रैप-4 नहीं हटाए जाएंगे । भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे चला जाए। पीठ ने सवाल करते हुए आगे कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि GRAP की गाइडलाइन क्या है? और ग्रैप को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा

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कि राजधानी दिल्ली में जब AQI 401 12 नवंबर को पार कर गया था। फिर GRAP 4 को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई। आपको यह भी बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एक नंबर होता है। जिसके माध्यम से हवा की गुणवत्ता को आंकने का काम किया जाता है। इससे हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाने की कोशिश की जाती है।

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एक्यूआई की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। जिसके मुताबिक, शून्य से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच के AQI को संतोषजनक स्थिति के तौर पर देखा जाता है। 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब में आता है। अगर किसी शहर का AQI 401 और 500 के बीच है तो वह गंभीर श्रेणी में आता है।

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