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स्कूल फीस मामले में पेरेंटस को दिया माननीय कोर्ट ने बड़ा झटका, अदालत ने कही यह बात,

punjab school fees case in Punjab and Haryana high court Chandigarh

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PTB न्यूज़ “शिक्षा” / चंडीगढ़ : पंजाब में लगातार निजी स्कूलों द्वारा मांगी जा रही स्कूल फीस का विरोध कर रहे अभिभावकों को आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है / आज एक बार फिर से इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जो आदेश जारी किये हैं उसके बाद सभी कोई हैरान और परेशान है /

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आज अदालत ने सिंग्ल बैंच का फैसला बरकरार रखते हुए तथा उस पर रोक से इन्कार कर दिया और साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी स्कूल किसी स्टूडेंट का स्कूल से किसी भी हालत में नाम नहीं काटेगा, अगर वह फीस नहीं दे पाए तो उसके लिए पेरेंटस अपनी वित्तीय समस्या को स्कूल को लिख कर दें और अगर स्कूल अगर नहीं मानता को फीस कमेटी जिसके चेयरमैन के पद पर जिले का डीसी जो तैनात रहता है, के पास अपील कर सकते हैं /


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इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह सीधे तौर पर अदालत में अपील भी कर सकते हैं / कोर्ट ने अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं दिया है तथा केस अभी कोर्ट में जारी है / फ़िलहाल इस ख़बर के बाद अभिभावकों के चेहरों पर उदासी और स्कूल प्रबंधकों के चेहरों पर ख़ुशी झलकती हुई देखने को मिली है /

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