PTB News

Latest news
जालंधर में दिनदिहाड़े फिर चली गोलियां, पुलिस जांच में जुटी Iran-America में समझौते की खबरों से चढ़ी शेयर मार्केट, निवेशकों ने ली राहत की सांस एचएमवी की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एसजीपीए हासिल किए, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਈ.ਟੀ. ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, अब सरकार ने शुरू की बेसहारा बच्चों के लिए Bal Sangopan Yojana, मिलेंगे 2500 रूपये महीना अमेरिकी हमले में मृत आदित्य के शव का परिवार व गांव वाले कर रहे इंतजार, फूट-फूट कर मीडिया के सामने रो... निशानेबाजी के 'गोल्डन बॉय' जसपाल राणा ने दुनिया को कहा अलविदा, खेल जगत में शोक गोल्डन टेंपल परिसर में बेअदबी की युवक ने की कोशिश, SGPC अध्यक्ष ने लिया संज्ञान पेपर लीक और परीक्षा विवाद पर कॉकरोच पर ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान Iran US War, Oman के निकट अमेरिकी मिसाइल हमले में हिमाचल प्रदेश के युवक की हुई मौत, क्षेत्र में शोक ...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल फीस मामले को लेकर दिया बड़ा फैसला, स्कूल प्रबंधकों को लगा बड़ा झटका,

Punjab-Haryana High Court has given a big decision regarding the school fee case, a big shock to the school managers Punjab

Punjab-Haryana High Court has given a big decision regarding the school fee case, a big shock to the school managers Punjab

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB न्यूज़ “शिक्षा” : बीते कई महीनों से कोरोना महामारी के चलते जहां स्कूल, कॉलेज बंद चल रहे हैं वहीं इस बीच अभिभावक बार-बार केंद्र और राज्य सरकारों से फ़ीस को लेकर गुहार लगा रहे हैं ताकि उनसे इस संकट के दौरान जो बच्चे स्कूल गए ही नहीं वह स्कूल फ़ीस दें तो आखिर किस बात की,

.
.

इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी तक छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए पिछली बार जो फैसला सुनाया था उसके बाद अभिभावक खुश थे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर चल रहे केस में स्कूल प्रबंधन को बड़ा झटका देंने का जो काम किया है उससे अभिभावकों में ख़ुशी की लहर व स्कूल प्रबंधकों में टेंशन बढ़ गई है /

आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसले को फिल्हाल पैडिंग रखा है, लेकिन अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्कूल बिना ऑनलाईन क्लास के कोई स्कूल फीस नहीं ले सकेगा / साथ ही स्कूलों को यह भी आदेश जारी कर कहा है कि वह अपने स्कूल से जुड़े हुए सभी खर्चों आदि की जानकारी अदालत को सौंपे /

.

फ़िलहाल इस सारे मामले में अदालत ने फ़ाइनल फैसला 12 नवम्बर को सुनाने की बात कही है / इससे पहले अदालत ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल ऑनलाई क्लास के अनुसार ही फीस ले सकते हैं / यह नहीं यह भी कहा गया है कि पहले ट्यूशन फीस कुल पीरीयडस के हिसाब से ली जाती थी, लेकिन अब ऑनलाईन क्साल के दौरान जितने पीरियड पढ़ाये जायेंगे उसके हिसाब से अब स्कूल फीस चार्ज कर सकेंगे /

.

यही नहीं अदालत ने यह भी साफ किया है कि इसके अलावा कोई भी स्कूल अन्य फीस नहीं ले सकता साथ ही यह भी कहा गया है कि स्कूलों को अपने सालाना खर्च व आमदनी का ब्योरा बैलेंस शीट के माध्यम से अदालत में जमा करवाना होगा / इसके लिए अदालत ने निजी स्कूलों को 12 नवम्बर का समय दिया है / इस आदेश के बाद निजी स्कूलों के पैरों तले जमीन खिसक गई है व इस फैसले को चुनौती देने की चर्चा चल रही है /

.
.

 

 

 

हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/ptbnewsonline/ को लाईक करें और हमारे Youtube Channel https://www.youtube.com/ptbnewsonline/ को Subscribed करें और अपने शहर और आसपास की खबरें देखें सबसे पहले,

साथ ही आप हमारे Telegram नंबर 9815505203 पर न्यूज़ Updates पाने और WhatsApp नंबर 9592825203 पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर को अपने Mobile में Save करके या तो हमारे नंबर को अपने किसी ग्रुप में एड कर लें ताकि आपको, आपके पारिवारिक सदस्यों को, आपके दोस्तों को भी अपने शहर और आसपास की खबरें न्यूज़ मिल सकें या फिर हमें अपना पूरा नाम, शहर का नाम और इलाका जरूर लिखकर भेजें ताकि हम आपके नाम को Save करके किसी ग्रुप में एड कर सकें,

Punjab-Haryana High Court has given a big decision regarding the school fee case, a big shock to the school managers Punjab