PTB Big Political न्यूज़ चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के पटियाला रूरल से विधायक डॉ. बलबीर सिंह की MLA पद से छुट्टी हो सकती है। उन्हें झगड़े के मामले में रोपड़ कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। 2 साल से ज्यादा सजा होने की वजह से वह विधायक पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी तक उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील नहीं की है।
पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवां ने कहा कि इस मामले में लीगल राय ले रहे हैं। अगर वह सजा के खिलाफ अपील नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डॉ. बलबीर को आम आदमी पार्टी से भी बाहर निकाला जाएगा।
डॉ. बलबीर सिंह पर 2011 में झगड़े का केस दर्ज हुआ था। उनकी साली के साथ यह जमीन का झगड़ा था। जिसमें उन पर मारपीट के आरोप हैं। इस मामले में उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी कैद हुई। इस बार चुनाव में उन्होंने पटियाला रूरल सीट से पूर्व मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बेटे मोहित मोहिंद्रा को हराया था।
डॉ. बलबीर सिंह इस मामले में आरोप नकार चुके हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उन्हें इस केस में फंसाया गया। वह और उनका परिवार बेकसूर है। हायर कोर्ट से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। इसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट जाएंगे।