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सिमरजीत बैंस की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी, जाने क्यों?

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PTB Big Political चंडीगढ़ : अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन मामले में लोक इंसाफ पार्टी (लिप) के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। विधायक और उनके भाई सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहे थे। इस पर अदातल ने संज्ञान लिया है।

विधायक बैंस और उनके समर्थकों ने अगस्त 2020 में पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर मास्क नहीं पहना और शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया था। जिला प्रशासन के आदेशों की कथित तौर पर सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं थी। सुनवाई के दौरान विधायक बैंस और उनके भाई उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील की ओर से दोनों की हाजिरी माफ करवाने के लिए अर्जी भी दायर की गई थी।

इसमें बताया था कि बैंस चंडीगढ़ गए हुए हैं इसलिए वह अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं। इस दौरान अदालत के संज्ञान में यह बात भी लाई गई कि एक अन्य अदालत ने दुष्कर्म के केस में विधायक बैंस को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर रखी है। वह उस अदालत में भी पेश नहीं हो रहे हैं।

इस कारण अदालत ने विधायक की ओर से दायर हाजरी माफ की अर्जी कार खारिज कर दिया और उनकी जमानत को भी रद कर दिया। विधायक बैंस के खिलाफ 28 जनवरी के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने उनके भाई की अर्जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें पेशी पर व्यक्तिगत रूप से छूट दे दी।

लुधियाना में चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में थाना जमालपुर की पुलिस ने मुंडियां इलाके के करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ASI दलवीर सिंह ने मीडिया के बंधुओं को जानकारी देते हुए बताया कि साहनेवाल क्षेत्र के चुनाव निर्वाचन अधिकारी एवं SDM डॉ. विनीत कुमार के निर्देश पर यह केस दर्ज किया गया है।