PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : अगर आप कहीं कोई खरीदारी करने जा रहे हैं तो खरीदारी के बाद इसका बिल लेना न भूलें। यह बिल आपके भविष्य में सुबूत के तौर पर भी काम आएगा। अगर प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर कोई शिकायत या विवाद रहता है तो बिना बिल आपकी शिकायत का कोई महत्व नहीं है। इससे आप साबित नहीं कर सकते। बिल होगा तो आप कानूनी तौर पर मजबूत होंगे और आप इसे कंज्यूमर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
वहीं, अब अगर कोई दुकानदार बिल देने से इनकार करे तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। रिटेलर्स को प्रत्येक खरीद पर बिल जारी करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर डिफाल्टर्स के खिलाफ जीएसटी एक्ट के तहत मोटी पेनल्टी लगाई जाएगी। यह बात असिस्टेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर रणधीर सिंह ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में इंडस्ट्रियलिस्ट की के साथ मीटिंग में कही। इस दौरान बिल नहीं देने पर 25 रुपये की पेनल्टी लगेगी।
इस मौके पर रणधीर सिंह ने कस्टमर्स और शॉपकीपर्स की सहायता के लिए वाट्सएप नंबर 7973855325 भी जारी किया। अगर किसी भी कस्टमर को बिल लेने में कोई परेशानी हो रही है तो वह इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। डिपार्टमेंट शिकायत के बाद तुरंत जरूरी कार्रवाई करेगा।