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inx media case p chidambaram gets supreme relief bail after spending 105 days in jail
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB Big Breaking न्यूज़ नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया / आपको बता दें कि चिदंबरम पिछले 105 दिनों से जेल में बंद थे /
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न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया / न्यायालय ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत देने का निर्णय लिया / कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, साथ ही वह न तो किसी गवाह से बात करेंगे, न ही इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे, न कोई साक्षात्कार देंगे /
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इससे पहले जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने पिछले गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था /
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