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जालंधर के जिलाधीश का सख्त कदम, 50 Immigrations कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द,

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धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी सुनिश्चित : डॉ. हिमांशु अग्रवाल,

PTB Big न्यूज़ जालंधर : इमिग्रेशन फर्मों (Immigration Firms) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 50 ऐसे व्यवसायों के लाइसेंस रद्द (License cancelled) कर दिए हैं। जालंधर के जिलाधीश डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इन फर्मों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इनके लाइसेंस रद्द (License cancelled) कर दिए।

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जालंधर के जिलाधीश डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि कानूनी मानदंडों का पालन नहीं करने वाली इमिग्रेशन फर्मों (Immigration Firms) से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने लोगों से केवल पंजीकृत इमिग्रेशन फर्मों (Registered Immigration Firms) से परामर्श करने का आग्रह किया, जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो। उन्होंने आगे बताया कि जालंधर प्रशासन जिले में संचालित सभी इमिग्रेशन फर्मों (Immigration Firms) की

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लगातार निगरानी करता है और बिना वैध लाइसेंस (without a valid licence) के व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस कदम का उद्देश्य इमिग्रेशन क्षेत्र में धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को वैध और पारदर्शी सेवाएं मिलें। यहां यह बताना उचित होगा कि प्रशासन ने Immigrations फर्मों की ओर से अनियमितताओं के कारण कुछ और लाइसेंसों को समीक्षा के लिए रखा है।

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पढ़ें पूरी लिस्ट : जिन ट्रैवल एजेंटों (Travel Agent) के लाइसेंस हुए रद्द

जिलाधीश ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में इन लाइसेंसों को रद्द (licences Cancel) भी किया जा सकता है। इसके अलावा, डॉ. अग्रवाल ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से अपील की कि वे हमेशा कानूनी आव्रजन मार्ग चुनें। उन्होंने उन्हें केवल पंजीकृत आव्रजन सलाहकारों (Registered Immigration Consultants) से संपर्क करने की सलाह दी, जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर

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उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन 95306-41790 पर संपर्क कर सकते हैं या poechd@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। उल्लेखनीय वेबसाइट Immigration अधिनियम 1983 के तहत आव्रजन नियमों के बारे में विवरण भी प्रदान करती है, साथ ही Immigration से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

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उन्होंने यह भी बताया कि जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो, जालंधर ने विदेश में रोजगार चाहने वालों के लिए प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम (Pre-Departure Orientation Training Programme) शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए वे ब्यूरो की हेल्पलाइन 90569-20100 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्य दिवसों में जिला प्रशासनिक परिसर में ब्यूरो कार्यालय में आ सकते हैं।